Central Samvad 21मई रायपुर
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्यबोध क्लीनिकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का उपयोग इंजेक्शन के रूप में करना प्रतिबंधित है।सरकार के अनुसार कॉस्मेटिक उत्पाद केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने या स्प्रे करने के लिए बनाए गए हैं। इंजेक्शन के जरिए इनका उपयोग करना अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर भ्रामक दावे करना और इलाज के लिए कॉस्मेटिक उत्पादों का उपयोग भी नियमों के खिलाफ है। सरकार ने लोगों से ऐसे उत्पादों और भ्रामक दावों से सतर्क रहने की अपील की है।

