Central Samvad रायपुर 30 सितंबर 2026
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 की संशोधित नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया।

संशोधित नीति के अनुसार मेरिट सूची में समान अंक होने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। वहीं, शासकीय महाविद्यालय और राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में कम से कम पांच माह अध्यापन करने पर अनुभव के लिए पांच अंक दिए जाएंगे।कैबिनेट ने राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को उनके कार्यानुभव के आधार पर रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का भी निर्णय लिया।
मानदेय की विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखंड के बजाय कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू की जाएगी। अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि और आकस्मिक अवकाश के प्रावधान भी स्पष्ट किए गए हैं।
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री द्वारा 10 सितंबर 2026 को फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने की घोषणा के अनुपालन में सिनेमाघरों को एसजीएसटी के समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति संबंधी वाणिज्यिक कर विभाग के आदेश का अनुसमर्थन किया।
बैठक में पूर्व अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। नियमों में नियुक्ति, सेवा शर्तें, भर्ती मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया निर्धारित की गई

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज मंत्रालय में राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकार-वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने पत्रकारों को कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी और सरकार के फैसलों के प्रमुख बिंदुओं से अवगत कराया।

