Central Samvad रायपुर 20 मई 2026
सुप्रीम कोर्ट ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि यह मामला सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र से जुड़ा है और इसमें न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पिछड़े वर्गों के कल्याण और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार को उनकी वास्तविक संख्या की जानकारी होना आवश्यक है। अदालत ने यह भी कहा कि आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है।पीठ ने स्पष्ट किया कि सरकार नीति निर्माण और सामाजिक योजनाओं के लिए इस प्रकार के आंकड़ों का उपयोग कर सकती है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।

