Central Samvad 4जून
केंद्र सरकार ने गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत पाकिस्तान के 23 नागरिकों को आतंकवादी घोषित किया है। गृह मंत्रालय के अनुसार ये सभी जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और अन्य आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं।

सरकार के अनुसार इन व्यक्तियों पर जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ, आतंकियों की भर्ती, हथियारों की आपूर्ति और आतंकी हमलों की साजिश रचने जैसी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं। इन्हें आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) सहित अन्य जांच एजेंसियां इनके वित्तीय नेटवर्क पर कार्रवाई, संपत्तियां जब्त करने और हथियारों से जुड़े नेटवर्क पर प्रतिबंधात्मक कदम उठा सकेंगी।
गौरतलब है कि यूएपीए में संशोधन के बाद केंद्र सरकार को केवल संगठनों ही नहीं, बल्कि व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित करने का अधिकार मिला है। इस संशोधन के लागू होने के बाद अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया जा चुका है।

