Central Samvad 24 अगस्त, 2026
सुप्रीम कोर्ट ने आज झारखंड संयुक्त सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा-2025 में कथित गड़बड़ियों की जांच को राज्य पुलिस के आपराधिक जांच विभाग-सी.आई.डी से केंद्रीय जांच ब्यूरो- सी.बी.आई को सौंपने संबंधी एक याचिका पर नोटिस जारी किया है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की खंड पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता हरिशरण देवगन की याचिका पर ये नोटिस जारी किया है। याचिका में समयबद्ध सी.बी.आई जांच की मांग की गई है।
याचिका के अनुसार, राज्य सीआईडी ने पहले ही मामला दर्ज कर लिया था और जांच के दौरान सफल उम्मीदवारों से उनके पेपर-I और पेपर-II की ओ.एम.आर कार्बन कॉपी जमा करने को कहा था।याचिका में तर्क दिया गया है कि उम्मीदवारों के पास मौजूद ओ.एम.आर कार्बन कॉपी का स्वतंत्र रूप से मिलान जेपीएससी और उसके सेवा प्रदाताओं द्वारा रखे गए मूल ओएमआर शीट, स्कैन की गई छवियों, कोडिंग और डिकोडिंग रिकॉर्ड, मूल्यांकन डेटा और परिणाम-निर्माण रिकॉर्ड से किया जाना चाहिए।

