Central Samvadरायपुर, 04 अगस्त 2026
छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम (पेसा) और वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में पेसा एवं एफआरए टास्क फोर्स समिति की बैठक आयोजित हुई।

बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव विकासशील ने की।बैठक में मुख्य सचिव ने जल, जंगल और जमीन के संसाधनों के समन्वित एवं बेहतर प्रबंधन पर जोर देते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वन अधिकार अधिनियम के तहत सभी पात्र हितग्राहियों को समयबद्ध तरीके से वन संसाधन अधिकार पत्र प्रदान किए जाएं तथा वनवासियों के हित में संचालित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।बैठक में पेसा नियमों के क्रियान्वयन, वन अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त, निराकृत एवं लंबित दावों की समीक्षा की गई।
साथ ही सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन के अधिकारों की प्रगति तथा वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने की स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा हुई।अधिकारियों ने वन अधिकार अधिनियम और पेसा कानून के क्रियान्वयन से संबंधित प्रस्तुतिकरण दिया। बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, आदिम जाति विकास विभाग, राजस्व विभाग तथा वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। विभिन्न जिलों के कलेक्टर और अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

