Central Samvad 13 जुलाई 2026
पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध-रोधी कानून आज से पूरे राज्य में लागू हो गए हैं। इनमें पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण अधिनियम, 2026 तथा पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव (संशोधन) अधिनियम, 2026 शामिल हैं।

इन विधेयकों को राज्य विधानसभा ने जून 2026 में पारित किया था और राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद इन्हें कानून का रूप दिया गया।नए कानून के तहत असामाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति या भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की आशंका वाले व्यक्ति को अधिकतम एक वर्ष तक निवारक हिरासत में रखा जा सकेगा।
इस संबंध में आदेश जारी करने का अधिकार राज्य सरकार, पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट तथा सरकार द्वारा अधिकृत डीआईजी रैंक के पुलिस अधिकारियों को दिया गया है।राज्य सरकार का कहना है कि इन कानूनों का उद्देश्य असामाजिक गतिविधियों, दंगों, संगठित अपराध तथा पुलिसकर्मियों पर हमलों जैसी घटनाओं पर प्रभावी और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना है, ताकि राज्य में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जा सके।

