Central Samvadरायपुर, 30 जून 2026
सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीज़ल की बिक्री एवं वितरण पर लागू अस्थायी प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि अब सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के सभी खुदरा पेट्रोल पंपों पर ईंधन की बिक्री सामान्य व्यवस्था के तहत की जाएगी।
मंत्रालय के अनुसार, पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ बढ़ोतरी के बावजूद सरकार ने पेट्रोल और डीज़ल की खुदरा कीमतों को स्थिर रखा। इससे खुदरा और थोक उपभोक्ताओं के बीच कीमतों का अंतर बढ़ गया था।
इसी स्थिति को देखते हुए 12 जून से अस्थायी नियामक व्यवस्था लागू की गई थी। इसके तहत खुदरा पेट्रोल पंपों पर प्रत्येक ग्राहक या वाहन को प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर हाई स्पीड डीज़ल देने की सीमा तय की गई थी। साथ ही औद्योगिक, संस्थागत और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए अलग आपूर्ति व्यवस्था लागू की गई थी, ताकि कालाबाज़ारी और जमाखोरी पर रोक लगाई जा सके तथा आम लोगों को ईंधन की निर्बाध उपलब्धता मिलती रहे।
मंत्रालय ने कहा कि देश में अब पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य हो गई है और पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध है। इसी को ध्यान में रखते हुए जनहित में सभी अस्थायी प्रतिबंध वापस लेने का फैसला किया गया है।

