Central Samvad 1 जुलाई 2026
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह अब विकसित भारत जी राम जी (वीबीजीरामजी) अधिनियम लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को अब एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। इसके लिए वर्ष 2026-27 में 95,692 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

नए अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना, लोगों की आय को सुरक्षित करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। कानून में समय पर मजदूरी भुगतान, पारदर्शिता और जवाबदेही पर विशेष जोर दिया गया है। यदि निर्धारित समय के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान रखा गया है।केंद्र सरकार ने वीबीजीरामजी के तहत नई मजदूरी दरें भी अधिसूचित कर दी हैं।

राष्ट्रीय औसत दैनिक मजदूरी 298.80 रुपये से बढ़ाकर 327.40 रुपये कर दी गई है। कई राज्यों में मजदूरी दरों में 15 से 25 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। हरियाणा में अब 409 रुपये, गोवा में 406 रुपये, केरल में 401 रुपये तथा सिक्किम के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 450 रुपये प्रतिदिन मजदूरी निर्धारित की गई है।ग्रामीण विकास मंत्री ने इसे ग्रामीण समृद्धि और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।

