Central Samvadनई दिल्ली, 19 जुलाई 2026
पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से डिस्चार्ज किए जाने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि हर जीवन मूल्यवान है और वांगचुक की अस्पताल से छुट्टी का फैसला मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा।हाई कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में किसी भी अंतरिम आदेश की जरूरत से इनकार किया है।

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कोर्ट ने संबंधित पक्षों को तीन दिन के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी। ऐसे में वांगचुक को फिलहाल अगले तीन दिनों तक सफदरजंग अस्पताल में ही रहना होगा।यह याचिका सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. अंगमो की ओर से रविवार सुबह करीब चार बजे दाखिल की गई थी।

रविवार का दिन होने के बावजूद दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल सुनवाई के लिए याचिका स्वीकार की।हाई कोर्ट की टिप्पणी और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर फैसला लेने के निर्देश से साफ है कि अदालत इस मामले में स्वास्थ्य संबंधी तथ्यों को प्राथमिकता दे रही है और अंतिम निर्णय चिकित्सकीय मूल्यांकन के बाद ही लिया जाएगा।

