Central Samvadरायपुर, 23 अगस्त 2026
छत्तीसगढ़ के चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि प्रदेश के बच्चों के हितों के साथ किसी भी तरह की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेडिकल कॉलेजों और MBBS सीटों में बढ़ोतरी का उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र स्थानीय विद्यार्थियों को चिकित्सा शिक्षा का अवसर देना है।

मंत्री जायसवाल ने कहा कि डोमिसाइल या अन्य दस्तावेजों को लेकर शिकायत मिलने पर नियमानुसार गंभीरता से जांच की जाएगी। सही दस्तावेज रखने वाले विद्यार्थियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नियमों के उल्लंघन या फर्जीवाड़े पर सख्त कार्रवाई होगी।NEET UG काउंसलिंग में मूल दस्तावेजों का सत्यापन जरूरीNEET UG प्रवेश वर्ष 2026 की राज्य स्तरीय काउंसलिंग ऑनलाइन और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत की जा रही है।
प्रवेश नियम 2025 के नियम 7 के अनुसार पंजीयन, मेरिट, सीट आवंटन, मूल दस्तावेजों की संवीक्षा और प्रवेश की प्रक्रिया शामिल है। मूल निवासी प्रमाण-पत्र, श्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्र सहित आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी।गलत जानकारी पर प्रवेश हो सकता है निरस्तनियम 12 के तहत यदि किसी अभ्यर्थी ने गलत या झूठी जानकारी देकर प्रवेश प्राप्त किया है या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, तो उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
मूल निवासी प्रमाण-पत्र या अन्य दस्तावेजों को लेकर शिकायत मिलने पर जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।राज्य काउंसलिंग समिति ने अभ्यर्थियों से अफवाहों और भ्रामक जानकारी से बचने की अपील की है।
किसी समस्या या शिकायत की स्थिति में अधिकृत काउंसलिंग पोर्टल के Candidate Login में उपलब्ध “Candidates Grievances and Query Redressal System” के माध्यम से शिकायत दर्ज की जा सकती है। अभ्यर्थी cgdme.counseling@gmail.com पर भी संपर्क कर सकते हैं।

