Central Samvad रायपुर, 1 अक्टूबर 2026
केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता एक वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष कर दी है। संशोधित दिशा-निर्देश 2 अक्टूबर से लागू होंगे।पहले छूट प्राप्त फास्टैग का हर वर्ष नवीनीकरण कराना अनिवार्य था।

नई व्यवस्था के तहत पात्र दिव्यांगजनों के लिए फास्टैग जारी करने और उसके नवीनीकरण की प्रक्रिया को आसान और एकरूप बनाया गया है।यह सुविधा वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान-पत्र (UDID) और अन्य निर्धारित दस्तावेजों के आधार पर पात्र लाभार्थियों को दी जाएगी। यह सुविधा दिव्यांगजनों के उपयोग के लिए विशेष रूप से निर्मित वाहनों और दिव्यांगजन स्वामित्व श्रेणी में पंजीकृत वाहनों पर लागू होगी।

